अबुआ आवास योजना झारखण्ड 2023-2024 : आवेदन प्रक्रिया, Registation,योग्यता पात्रता, सभी जरूरतमंद परिवारजनों को मिलेगा तीन कमरों का आवास

अबुआ आवास योजना

अबुआ आवास योजना झारखण्ड 2023-2024:-

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ आवास योजना का शुरुआत किया गया। केंद्र ने पीएम आवास को मंजूरी नहीं देने की स्थिति में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ आवास योजना का स्थापना हाल ही में 77 वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर झारखण्ड राज्य के सभी जरुरतमंद परिवारजनों को अबुआ आवास उपलब्ध कराने हेतु एक नई योजना का घोषणा किया गया है। जिसका नाम अबुआ आवास योजना है। झारखण्ड राज्य के जरूरतमंद परिवारजनों को सरकार हर हाल में देंगे तीन कमरों का आवास, अगले दो साल में इस पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का घोषणा किया, और साथ ही आपको बता दे अबुआ आवास योजना झारखण्ड 2023-2024 में 2,00,000 आवास बनाने का लक्ष्य लिए है। अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के गरीब जरूरतमंद परिवारों को तीन कमरों वाला मकान उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बिना किसी परेशानी के राज्य के नागरिक पक्का मकान प्राप्त कर सकें।

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अबुआ आवास योजना झारखण्ड 2023-2024

अबुआ आवास योजना के तहत आगामी तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-26) में कुल 8,00,000 इकाई आवास आवंटित किये जाएँगे ।

  • प्रथम वित्तीय वर्ष 2023-24 – 2,00,000
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 – 3,50,000
  • वित्तीय वर्ष 20025-26 – 2,50,000

अबुआ आवास योजना का उद्देश्य: –

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जो आवासहीन हो या गरीबी रेखा के नीचे आता हो या जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है या वह अपनी गरीबी के कारण पक्का मकान बनाने में असमर्थ है या ऐसे लोगों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान नहीं मिल सका है। उन सभी लोगों को अबुआ आवास प्रदान किया जाएगा। ताकि झारखंड को एक मजबूत राज्य बनाया जा सके और हर जरूरतमंद नागरिक को पक्का मकान प्रदान किया जा सके ।

अबुआ आवास योजना की मुख्य विशेषताएँ:-

  • 2023-24 से 2025-26 तक (तीन वर्षों की अवधि) में झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख आवास का निर्माण किया जाना है।
  • AAY अन्तर्गत स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन का उपयोग करते हुए तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है
  • AAY घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।
  • प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 2 लाख रूपए होगी।
  • यह योजना 100 प्रतिशत राज्य सरकार सम्पोषित योजना होगी।
  • स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
  • सभी AAY लाभार्थियों को महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जाएगा।
  • घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है।
  • AAY के लाभुकों को योग्यता के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाम अभिसरण के माध्यम से दिया जाएगा।
  • मापदंडों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान, चयन तथा संबंधित ग्राम सभा के द्वारा चयनित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा।
  • AAY के बारे में तथा इसके संबंधित अभिसरण लान के बारे में लाभार्थियों को ग्राम स्तर पर जागरूक किया जाएगा।
  • लाभार्थियों के गुणवत्तापूर्ण आवास के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री और अनुमोदित डिजाइन और आवास निर्माण में प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्रियों के सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • 3 AAY मार्गदर्शिका के संबंध में विवाद की स्थिति में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  • योजना का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी ई-गवर्नेस के माध्यम से की जाएगी।

अबुआ आवास योजना का लाभ:-

  • कच्चे घरों में रहने वाले परिवार
  • आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार
  • विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) के परिवार
  • प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार
  • कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर
  • वैसे परिवार, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार दवारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना/ इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो।
  • परिवार, जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं हो।
  • दिव्यांग सदस्य वाले परिवार।
  • महिला प्रधान परिवार, जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।

अबुआ आवास योजना 2023-2024 के लिए पात्रता:- 

  • आवेदक को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • झारखंड राज्य का आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए ।
  • जो लोग पीएम आवास बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना/ इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो।
  • केवल जरूरतमंद परिवारजनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।

अबुआ आवास योजना आवश्यक दस्तावेज:-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • अबुआ आवास का आवेदन (ऑफलाइन/ऑनलाइन)

अबुआ आवास योजना के तहत आवेदन कैसे करें:-

अगर आप अबुआ आवास योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन कर सकते है इसके अलावा आप अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है, ऑनलाइन आवेदन के लिए अभी तक सरकार ने कोई ऑनलाइन पोर्टल लंच नही किया है, पोर्टल लंच करते ही आपको इस पेज पर अपडेट कर दिए जाएगा।

 

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